कैसे मिलता है फसल बीमा योजना का फायदा? ऐसे मिलेगी 50 फीसदी सब्सिडी
सरकार की ओर से किसानों के हित के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं. जिनके जरिए किसान भाइयों को लाभ भी दिया जा रहा है. इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है. इस योजना के तहत किसान भाइयों को अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाता है. इस योजना के माध्यम से किसानों को बीमा प्रीमियम का केवल 50 प्रतिशत हिस्सा देना होता है. वहीं, 50 फीसदी भाग केंद्र व राज्य सरकारों की तरफ से सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को खड़ी फसलों के नुकसान के खिलाफ बीमा कवर दिया जाता है. योजना के जरिए रबी फसलों के लिए बीमा कवर का प्रीमियम 1.5 फीसद है. जबकि सरकार 50 फीसदी सब्सिडी देती है. जिसका मतलब यह है कि किसान भाइयों को बस 0.75 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होता है. इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत फसल बीमा के लिए आवेदन पत्र फसल बुआई का प्रमाण-पत्र खेत का नक्शा खेत का खसरा या बी-1 की प्रति किसान का आधार कार्ड बैंक पासबुक पासपोर्ट साइज का फोटो फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को करने होंगे ये स्टेप्स आवेदन करने के लिए किसान को अपने जिले के बैंक या कृषि कार्यालय में जाना होगा. इसके बाद किसान को फसल बीमा योजना का आवेदन पत्र भरना होगा. फिर आवेदन पत्र में किसान को अपनी फसल की जानकारी, भूमि की जानकारी बीमा राशि की जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके बाद किसान भाई आवेदन पत्र के साथ, किसान को अपनी फसल के आधार कार्ड, भूमि का पट्टा, और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करें. अब किसान भाई बैंक या फिर कृषि कार्यालय की ओर से किसान का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा. इसके बाद किसान को बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा. बीमा प्रीमियम का भुगतान होने के बाद किसान को बीमा पॉलिसी मिल जाएगी. यह भी पढ़ें- रबी सीजन से करनी है तगड़ी कमाई तो करें इन फसलों की बुवाई
सरकार की ओर से किसानों के हित के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं. जिनके जरिए किसान भाइयों को लाभ भी दिया जा रहा है. इन्हीं में से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है. इस योजना के तहत किसान भाइयों को अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाता है. इस योजना के माध्यम से किसानों को बीमा प्रीमियम का केवल 50 प्रतिशत हिस्सा देना होता है. वहीं, 50 फीसदी भाग केंद्र व राज्य सरकारों की तरफ से सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को खड़ी फसलों के नुकसान के खिलाफ बीमा कवर दिया जाता है. योजना के जरिए रबी फसलों के लिए बीमा कवर का प्रीमियम 1.5 फीसद है. जबकि सरकार 50 फीसदी सब्सिडी देती है. जिसका मतलब यह है कि किसान भाइयों को बस 0.75 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करना होता है.
इन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत
- फसल बीमा के लिए आवेदन पत्र
- फसल बुआई का प्रमाण-पत्र
- खेत का नक्शा
- खेत का खसरा या बी-1 की प्रति
- किसान का आधार कार्ड
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज का फोटो
फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाइयों को करने होंगे ये स्टेप्स
- आवेदन करने के लिए किसान को अपने जिले के बैंक या कृषि कार्यालय में जाना होगा.
- इसके बाद किसान को फसल बीमा योजना का आवेदन पत्र भरना होगा.
- फिर आवेदन पत्र में किसान को अपनी फसल की जानकारी, भूमि की जानकारी बीमा राशि की जानकारी दर्ज करनी होगी.
- इसके बाद किसान भाई आवेदन पत्र के साथ, किसान को अपनी फसल के आधार कार्ड, भूमि का पट्टा, और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करें.
- अब किसान भाई बैंक या फिर कृषि कार्यालय की ओर से किसान का आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा.
- इसके बाद किसान को बीमा प्रीमियम का भुगतान करना होगा.
- बीमा प्रीमियम का भुगतान होने के बाद किसान को बीमा पॉलिसी मिल जाएगी.
यह भी पढ़ें- रबी सीजन से करनी है तगड़ी कमाई तो करें इन फसलों की बुवाई
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