सावधान! UGC ने फर्जी डिग्री को लेकर जारी किया जरूरी नोटिस, देखें अवैध संस्थानों की लिस्ट
यूजीसी के अनुसार, केवल राज्य अधिनियम, केंद्रीय अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालय या यूजीसी अधिनियम, 1956 के तहत विशेष रूप से निवेशित संस्थान ही डिग्री प्रदान करने का अधिकार रखते हैं. गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा दी गई डिग्रियां एडवांस्ड स्टडी या नौकरी के लिए अमान्य होंगी.

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