नगर निगम ने लॉ कालेज पर पेड़ काटने पर लगाया 10 हजार का जुर्माना
नगर निगम ने लॉ कालेज पर पेड़ काटने पर लगाया 10 हजार का जुर्माना कटाई लगभग 19 महीने पहले की गई थी जिसपर अब नगर निगम जागा है।
रतलाम। नगर निगम ने बड़ी मिसाल पेश करते हुए लॉ कालेज पर बिना अनुमति के 2 पेड़ काटने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना किया है। नगर निगम ने वृक्षों का परीक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। हालांकि यह कटाई लगभग 19 महीने पहले की गई थी जिसपर अब नगर निगम जागा है।
मंगलवार को नगर निगम के वृक्ष अधिकारी ने जुर्माना करते हुए आदेश जारी किया। शासकीय कैलाशनाथ काटजू विधि महाविद्यालय के प्राचार्य के नाम जारी आदेश में बताया गया कि कॉलेज पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कॉलेज केम्पस में 17 जनवरी 2022 को बिना अनुमति लिए ही दो पेड़ काट दिए गए थे। मामले में शिकायत सामने आने पर कॉलेज में तर्क दिया था कि केवल छटाई की गई है, हालांकि पेड़ जड़ से काटे गए थे। न्यायालय में चालान योग्य न होने पर नगर निगम ने मप्र वृक्षों का परीक्षण नगरीय क्षेत्र अधिनियम के तहत कार्यवाही की। वृक्ष अधिकारी ने प्रत्येक पेड़ काटने पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह राशि कॉलेज प्रशासन को नगर निगम में नए पौधे लगाने और भरपाई के लिए जमा करना पड़ेगी।
लगातार कटाई के बीच छवि सुधार की कोशिश
उल्लेखनीय है कि रतलाम शहर में लगातार पेड़ों की अवैधानिक और बिना अनुमति कटाई को लेकर कुछ महीनों से लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। पिछले महीने गोल्ड काम्पलेक्स निर्माण परिसर में भी कटाई के बाद पर्यावरण प्रेमियों द्वारा एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है। इसके विरोध में समाज के कई संगठनों ने भी प्रदर्शन किया था। ऐसे में माना जा रहा है कि नगर निगम द्वारा अब छवि सुधारने की कोशिश की जा रही है।
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