जिला पेयजल अभावग्रस्त घोषित, बिना अनुमति के कलेक्टर ने जिले भर में ट्यूबवेल खनन पर प्रतिबंध लगाया 

जिलें में पानी का अभाव है। बिना अनुमति के कलेक्टर ने जिले भर में ट्यूबवेल खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है।

Mar 17, 2022 - 17:09
 0
जिला पेयजल अभावग्रस्त घोषित, बिना अनुमति के कलेक्टर ने जिले भर में ट्यूबवेल खनन पर प्रतिबंध लगाया 

रतलाम|  जिलें में पानी का अभाव है। बिना अनुमति के कलेक्टर ने जिले भर में ट्यूबवेल खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  कुमार पुरुषोत्तम द्वारा ग्रीष्म ऋतु में पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत संपूर्ण रतलाम जिले को पेयजल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। उक्त आदेश मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन 2002 के अंतर्गत जारी किया गया है।

आगामी 30 जून अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक की अवधि के लिए जारी उपरोक्त आदेश के अनुसार जिले में नदी, बांध, नहर, जलधारा, झरना, झील, सोता, जलाशय या कुए से सिंचाई, औद्योगिक उपयोग एवं अन्य प्रयोजन के लिए किन्ही भी साधनों द्वारा जल लेना प्रतिबंधित रहेगा। जल अभाव का क्षेत्र में ऐसे जल स्त्रोत जो पेयजल उपलब्धता बनाए रखने हेतु आवश्यक है, उनका अधिग्रहण किया जा सकेगा।

          प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी प्रयोजन के लिए नलकूप या बोरवेल खनन प्रतिबंधित रहेगा। पेयजल एवं घरेलू उपयोग के लिए नलकूप खनन की अनुमति देने हेतु संबंधित क्षेत्र के राजस्व विभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी प्राधिकृत किए गए हैं। आदेश का उल्लंघन किए जाने पर पेयजल परिरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कारावास या दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow