मध्यप्रदेश पंचायतीराज चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई, जानिए क्या कहा कोर्ट ने
मध्यप्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई । कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए टाल दिया है।

भोपाल/रतलाम। मध्यप्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई । कोर्ट ने फैसला कल तक के लिए टाल दिया है।
आरक्षण प्रक्रिया को लेकर लगाई गई याचिका पर देश का सर्वोच्च न्यायालय में मंगलवार को सुनवाई करते हुए जस्टिस खानविलकर ने कहा कि मामले में आगे की सुनवाई बुधवार को करेंगे। वरुण ठाकुर ने पैरवी की
अब बुधवार को ही तय होगा की मध्यप्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतीराज चुनाव होगें या टल जाएगें।
कांग्रेस की ओर से पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष और रतलाम जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष डीपी धाकड़ ने भी याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि सरकार ने 2019-20 में पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया था। इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई थी। पंरतु एकाएक 21 नवंबर को जारी की गई नई अधिसूचना में पुरानी अधिसूचना को निरस्त किए बिना सरकार ने, आगामी पंचायत चुनाव को 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर कराने की घोषणा की है। ऐसे में निर्वाचन घोषित होते ही प्रदेश के कुछ नेताओं ने प्रक्रिया पर आपत्ति लेते हुए न्यायालय की शरण ली है।
15 दिसंबर सुबह 10.30 सुनवाई
मुख्य याचिताकतार्ओं में रतलाम के कांग्रेस नेता डीपी धाकड़ सहित 3-4 अन्य याचिताकर्ता भी शामिल हैं।याचिकाकतार्ओं की ओर से देश के ख्यात वकीलों में शामिल कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल और विवेक तन्खा सुप्रीम कोर्ट में केस पैरवी कर रहे है। सरकार द्वारा रोटेशन के आधार पर आरक्षण ना करने के खिलाफ दायर रिट पिटिशन में आज सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई हुई ,आगे की सुनवाई कल 15 दिसंबर सुबह 10.30 बजे के लिए तय हुई है। कांग्रेस के पंचायतीराज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं याचिकाकर्ता डीपी धाकड ने कहा कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की और अब आगे की सुनवाई बुधवार को होगी। उन्हे यकीन है कोर्ट न्याय करेगी ।
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