"धोखा देकर बेची पुरानी बाइक! अंकलेसरिया ऑटो पर उपभोक्ता आयोग का एक्शन"
“प्रतिष्ठा की आड़ में बेईमानी — लेकिन इस बार ग्राहक ने चुप्पी नहीं साधी, बल्कि कानून से न्याय हासिल कर दिखाया।”

Crime Desk@newsmpg। अंकलेसरिया ऑटोमोबाइल पर उपभोक्ता को झांसा देकर पुरानी बाइक बेचने का मामला सामने आया है। 2024 मॉडल बताकर 2023 की होंडा शाइन थमा दी गई — बीमा भी नए मॉडल के नाम पर करवा दिया गया, लेकिन हकीकत सामने आई RTO के रजिस्ट्रेशन कार्ड में।
जब खरीदार ने आपत्ति जताई तो न सिर्फ बात टाली गई, बल्कि दुर्व्यवहार तक किया गया। अब जिला उपभोक्ता आयोग, रतलाम ने इस धोखाधड़ी को सेवा में कमी मानते हुए अंकलेसरिया ऑटोमोबाइल को ₹11,490/- हर्जाना देने का आदेश दिया है।
???? क्या है पूरा मामला?
एडवोकेट रोहित शर्मा के मुताबिक तारीख़: 9 अप्रैल 2024 को उपभोक्ता मिथलेश राजपुरोहित ने रतलाम स्थित अंकलेसरिया ऑटोमोबाइल से 2024 मॉडल की होंडा शाइन बाइक खरीदी। कंपनी ने 2024 के मॉडल का बीमा (United India Insurance Co.) भी करवा दिया और यकीन दिलाया कि बाइक एकदम नया मॉडल है। उसी के हिसाब से पैसे लिए।
लेकिन जब RTO विभाग से वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड आया, तो असली पर्दाफाश हुआ। RC में बाइक का मॉडल 2023 अंकित था!
किया दुर्व्यवहार
जब मिथलेश ने कंपनी से संपर्क किया तो न केवल जवाब टाल-मटोल वाला मिला, बल्कि दुर्व्यवहार तक किया गया।
उपभोक्ता पहुंचा आयोग... और मिला इंसाफ़!
परेशान होकर मिथलेश राजपुरोहित ने अपने अधिवक्ता रोहित अशोक शर्मा के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग, रतलाम में परिवाद दायर किया। रोहित शर्मा ने पैरवी करते हुए तथ्य सामने रखे जिसपर सुनवाई के बाद आयोग ने कंपनी को सेवा में गंभीर कमी का दोषी माना।
मानसिक पीड़ा व्यय देने के भी आदेश
न्यायाल ने आदेश दिया है कि अंकलेसरिया ऑटोमोबाइल को उपभोक्ता को भुगतान करना पड़ेगा।
₹6490/- वाहन के डिप्रिसिएशन के मद में
₹5000/- मानसिक पीड़ा और वाद व्यय
कुल ₹11,490/- का भुगतान 60 दिनों में करना होगा।
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