फर्जी रिलीज लेटर से किसान को ठगने वाले जालसाज को 7 साल की जेल, 4.65 लाख रुपये का लगा जुर्माना

रतलाम की एक अदालत ने फर्जी और कूट-रचित रिलीज लेटर के जरिए किसान से 3 लाख रुपये की ठगी करने वाले आरोपी सौरभ यादव को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश रवींद्र प्रताप सिंह चुंडावत ने आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास और कुल 4.65 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

फर्जी रिलीज लेटर से किसान को ठगने वाले जालसाज को 7 साल की जेल, 4.65 लाख रुपये का लगा जुर्माना
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रतलाम @newsmpg।       जिले की एक अदालत ने किसान से फर्जी और कूट रचित रिलीज लेटर के आधार पर तीन लाख रुपये की ठगी करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए सात वर्ष की सश्रम कारावास और 4 लाख 65 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश रविन्द्र प्रताप सिंह चुण्डावत की अदालत में यह मामला पुलिस थाना स्टेशन रोड रतलाम के अंतर्गत दर्ज अपराध के तहत चल रहा था। अभियोजन के अनुसार आरोपी सौरभ पिता देवेन्द्र यादव निवासी पोरसा मार्ग गोमरी जिला मिंड को दोषी पाया गया। अदालत ने आरोपी को धारा 467 में सात वर्ष के कारावास और 1 लाख 50 हजार रुपये के अर्थ दंड, धारा 471 में सात वर्ष के कारावास और 1 लाख 50 हजार रुपये के अर्थ दंड, तथा धारा 420 में तीन वर्ष के कारावास और 1 लाख 65 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

    क्या था मामला

अभियोजन के अनुसार 4 जनवरी 2021 से 3 मार्च 2021 के मध्य पटवा यार्ड महूं नीमच रोड सालाखेड़ी रतलाम में आरोपी ने जितेन्द्र के भाई पप्पू को आॅयशर ट्रैक्टर 485 को विक्रय करने के लिये बेईमानी से छल करने के प्रयोजन से उत्प्रेरित किया और तीन लाख रुपये की राशि प्राप्त की। इसके बाद आरोपी ने ट्रैक्टर का फर्जी रिलीज लेटर तैयार किया और उसे असली के रूप में प्रयोग करते हुए तीन लाख रुपये की राशि का बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग किया। अदालत ने मामले में आई साक्ष्यों पर विश्वास करते हुए आरोपी को सिद्ध दोष करार दिया। अभियोजन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा द्वारा की गई।