जमानत पर घूम रहे अपराधी ने दोहराई वारदात, तो जमानतदार भी जाएगा जेल..जानिए क्या है नया आदेश
जमानत पर घूम रहे अपराधी ने दोहराई वारदात, तो जमानतदार भी जाएगा जेल..जानिए क्या है नया आदेश -एसपी गौरव तिवारी ने चेताया, अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई
-एसपी गौरव तिवारी ने चेताया, अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई
रतलाम। अब अगर आप किसी भी अपराधी की पुलिस में जमानत देने की सोच रहे हैं, तो ये खबर बहुत ध्यान से पढ़िए।
एसपी गौरव तिवारी ने जिले में अपराधों पर कड़ा अंकुश लगाने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की है। इसके तहत मारपीट, चाकूबाजी जैसे किसी भी गंभीर अपराध में जो व्यक्ति, आरोपी की जमानत देगा, उसे अपनी जमानतदारी निभानी भी होगी। अगर जमानत पर छोटे या घूम रहे आरोपी ने दोबारा अपराध किया तो अपराधी की जमानत निरस्त करवा कर उसे तो जेल भेजा ही जाएगा, साथ ही में जमानत देने वाले को भी जेल जाना पड़ेगा।
एसपी श्री तिवारी ने चर्चा में बताया कि कानूनन जमानतदार के भरोसे पर अपराधी को विवेचना या न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन होने की अवधि के दौरान छोड़ा जाता है। इसका आशय यह बिल्कुल नहीं होता कि जमानत दार केवल साईन करके या पैसा भरके मुक्त हो जाता है। जमानतदार उस व्यक्ति के अपराधी नहीं होने या दोबारा अपराध नहीं करने की ग्यारंटी भी देता है। ऐसे में अब से रतलाम में अपराधियों के साथ उनके जमानतदार भी पुलिस कार्रवाई की जद में आएँगे।
जमानतदारों को अब बहुत सोच-समझ कर ही किसी अपराधी को जमानत देनी चाहिए। जमानत लेने के बाद उन्होंने अपराधी पर नकेल कंसने के साथ वो भविष्य में दोबारा अपराध न करें इसके लिए काम करना भी जरूरी है। मारपीट, चाकूबाजी, आर्म्स एक्ट, विवाद से लेकर किसी भी तरह के गंभीर अपराधों में संल्पित आरोपियों और जमानतदारों पर अब ये नियम अनिवार्य रूप से लागू होगा।
What's Your Reaction?