अब पेट्रोल पंप पर ग्राहकों के लिए होंगे यह प्रबंध, एसपी ने पंप संचालकों की ली बैठक
बिना सत्यापन नहीं मिलेगी पेट्रोल पंप पर नौकरी। रिकॉर्ड संधारण के साथ ही खुलने बंद होने का लिखना पड़ेगा समय।
रतलाम@newsmpg। एसपी अमित कुमार ने 11 नवंबर को शहर के पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक ली। उन्होंने आम लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पेट्रोल पंप संचालकों से चर्चा की।
*01.* एसपी द्वारा सुझाव दिया गया कि सभी पेट्रोल पंपों में सी.सी.टी.वी. कैमरे आवश्यकता एवं क्षमता अनुसार लगे। अन्दर और बाहर के सभी क्षेत्रों को कवर कर सकें। कम से कम 3 महीने तक का डाटा हार्ड डिस्क में सेव रहे। जो कैमरे रोड की दिशा में हो उन्हें आई.पी. से कनेक्ट कराने की व्यवस्था कराई जाये।
*02.* बिना पुलिस सत्यापन के पेट्रोल पम्प पर कोई भी कर्मचारी को नौकरी पर नहीं रखा जायेगा।
*03.* खुले में पेट्रोल नहीं देना चाहिए। अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने हेतु पर्याप्त रेत का भंडारण पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए।
*04.* पेट्रोल पम्प पर महिलाओं के लिए अलग से प्रसाधन, पीने के पानी की सुरक्षित व्यवस्था की जाए।
*05.* पेट्रोल पम्प पर निजी सुरक्षा गार्ड होना चाहिए जो परिसर की सुरक्षा बनाये रखे। ट्राफिक एवं पार्किंग की सुचारू व्यवस्था बनाये रखने की जवाबदारी उसी सुरक्षा गार्ड की होगी।
*06.* जो भी स्टाक हो उसे गाईड लाईन के अनुसार सुरक्षित रखे और ताकि किसी भी प्रकार का हादसा न हो।
*07.* सभी पेट्रोल पम्पों पर एक रजिस्टर रखवाया जायेगा, जिसमें पुलिस का कोई भी कर्मचारी जब भी पेट्रोल पम्प में आयेगें, उसमें इंट्री कर टीप डालेगें।
8 पेट्रोल पम्प कर्मचारियों को जो भी संदिग्ध लगता है, उसकी गाडी का नम्बर/प्रकार, चालक का नम्बर एवं नाम, समय उसी रजिस्टर में अंकित कर पुलिस को सूचित करेगें।
*09.*पेट्रोल पम्प के अन्दर एवं आस-पास के क्षेत्रों में पर्याप्त लाईटिंग की व्यवस्था होनी चाहिये।
*10.* पेट्रोल पंपों पर नियमानुसार निःशुल्क हवा एव पानी की व्यवस्था होना चाहिये एव किसी भी कर्मचारी द्वारा इसका पैसा न लिया जायें।
*11.* पेट्रोल पम्प से बैंक या घर केश ले जाते समय पर्याप्त सुरक्षा नियमों का पालन करें। टू-व्हीलर या पैदल तथा एक ही आदमी या समय पर रोज-रोज केश लेकर ना जाये।
*12.* पेट्रोल पम्प खुलने व बंद होने का समय निश्चित हो साथ ही पेट्रोल पम्प के बाहर स्पष्ट अक्षरों में बंद और खुलने का समय बोर्ड में लिखा हो।
*13.* प्रत्येक पेट्रोल पंपों में नियमानुसार प्रतिदिन पेट्रोल, डीजल एवं गैस का निर्धारित मूल्य स्पष्ट अक्षरों में डिस्प्ले किया जाये।
*14.* प्रत्येक पेट्रोल पंप में निर्धारित मानकदंडो के अनुरूप सुरक्षा के उपकरण चालू हालत में रखे जायें।
सभी पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा दिए गए सुझाओं को अमल में लाने हेतु सहमति जताई गई
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